लुटेरी महिला को 3 साल का सश्रम कारावास
मंदिर के पंडाल में जाकर चेन लूटने वाली महिला गीता बाई को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी मानते हुए दिया 3 साल का सश्रम कारावास
द एक्सपोज़ लाइव न्यूज नेटवर्क इंदौर
22 जुलाई 2018 को जैन समाज के प्रवचन कार्यक्रम महावीर बाग ,थाना मल्हारगंज क्षेत्र में आयोजित किया गया था ,जिसमें बड़ी संख्या में महिला पंडाल में बैठकर प्रवचन सुन रही थी ! तभी एक महिला के पीछे बैठी दूसरी महिला गीताबाई ने अपने आगे बैठी महिला के गले में झपट्टा मारकर गले में पहनी हुई सोने की लगभग दो तोला वजनी चैन को लूटने का प्रयास किया था !
फरियादिया द्वारा घटनास्थल पर ही शोर किया गया जिससे वहां उपस्थित ड्यूटी महिला आरक्षक द्वारा आरोपी महिला को पकड़ लिया गया ! फरियादिया ने उक्त घटना के संबंध में थाना मल्हारगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई थी !
प्रकरण का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायाधीश गिरिजा प्रसाद गर्ग (27 वे अपर सत्र न्यायाधीश) के न्यायालय में चला तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया गीता बाई को धारा 393 भारतीय दंड संहिता में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्धदण्ड से दंडित किया गया ! प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर चौधरी द्वारा की गई !