अब हादसे  के लिए  जिम्मेदार नहीं होगा जिला प्रशासन : हाई कोर्ट 

जवाहर मार्ग की खतरनाक इमारत में रहने वाले लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट ने महती फैसला दिया है कि जिसे इमारत में रहना हो रहे, जिसे जाा हो जाए, पर किसी भी हादसे के लिए जिला प्रशासन या कोई अन्य गवर्नमेंट अथोरिटी जिम्मेदार नहीं होगी।

अब हादसे  के लिए  जिम्मेदार नहीं होगा जिला प्रशासन : हाई कोर्ट 

ज़र्ज़र भवन में रह रहे निवासियों की याचिका पर इंदौर उच्च न्यायलय ने दिया आदेश 

द एक्सपोज़ लाइव न्यूज़ नेटवर्क, इंदौर

जवाहर मार्ग पर इंदौर विकास प्राधिकरण की जर्जर हो चुकी बहुमंज़िला इमारत में रह रहे रहवासियों द्वारा लगाई गयी याचिका पर अंतरिम फैसला देते हुए न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने उन्हें अंतरिम राहत  देते हुवे इंदौर विकास प्राधिकरण और निगम को निर्देशित किया की किसी भी रहवासी को बहार निकालने  के लिए ज़ोर ज़बरर्दस्ती न की जाये।

उन्होंने यह भी लिखा की जो स्वेच्छा से बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें निकलने दिया जाये। इमारत की नाज़ुक हालत को देखते हुए अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए दोनों विभाग को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। दरअसल जवाहर मार्ग स्थित यह इमारत दशकों पहले प्राधिकरण द्वारा बनाई गयी थी और किसी ज़माने में इंदौर विकास प्राधिकरण का दफ्तर भी यहीं से संचालित हुवा करता था।

निगम ने दिए थे नोटिस

इमारत की ज़र्ज़र स्थिति को देखते हुए निगम ने इसे खतरनाक भवनों की सूची में शामिल कर रहवासियों को खाली  करने के नोटिस दिए थे, जिसे चुनौती देते हुए उनके द्वारा यह याचिका लगाई गयी थी। जिस पर प्राधिकरण और निगम को न्यायलय द्वारा नोटिस भी दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं  की तरफ से मामले की पैरवी वरिष्ठ अभिभाषक वीरकुमार जैन और विशाल बाहेती द्वारा की गयी।