"मोदी उपनाम" की सजा के बाद राहुल गाँधी अब सांसद नहीं

मोदी सरनेम पर भाषणबाजी के चक्कर में राहुल गांधी को दो साल की सजा हो गई। सजा के दूसरे दिन ही उनकी सांसदी छीन ली गई। हालांकि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस फैसले को गलत बताया है।

"मोदी उपनाम" की सजा के बाद राहुल गाँधी अब सांसद नहीं
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लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना, राजधानी में राजनैतिक सरगर्मी

द एक्सपोज़ लाइव न्यूज़ नेटवर्क, नई दिल्ली।

कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका आया जब पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी को 2019 के आपराधिक मामले मानहानि का दोषी ठहराते हुए सूरत न्यायालय ने दोषी करार दिया और 2 वर्ष की सज़ा भी सुना दी ! इसके तुरंत बाद उन्हें लोकसभा ने अयोग्य घोषीत कर दिया ! 

अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने इस फैसले को गलत बताया ! उन्होंने कहा "लोकसभा सचिवालय किसी सांसद को अयोग्य नहीं ठहरा सकता हे ,राष्ट्रपति को इसे चुनाव आयोग के परामर्श से करना होता हे ! वहीँ शशि थरूर ने कहा " यह लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत हे " 

अधिसूचना जारी होते ही राजधानी में राजनैतिक पारा गर्म हो चूका हे और राजनैतिक गर्मी की लहार  पुरे देश में तेज़ होने के आसार भी नज़र आने लगे हैं