कोरोना पीड़ितों को मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद

कोरोना पीड़ित नागरिक को मध्यप्रदेश के किसी भी अस्पताल में बेड, रेमडेसिवर इंजेक्शन या ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था नहीं मिलने के कारण इलाज में आ रही परेशानियों को देखते हुए लीगल एड की सेवाएं निःशुल्क दी जाएंगी।

कोरोना पीड़ितों को मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद

एडवोकेट्स ने रवींद्र सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में बनाई फ्री लीगल एड समिति

द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर। Indore Legal News.

मुफ्त कानूनी मदद देने के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता रविन्द्र सिंह छाबड़ा ने पहल की है। छाबड़ा के मार्गदर्शन में अधिवक्ता अंशुमन वास्तव, अनूप दरबार, रविंद्र पाठक, गौरव वर्मा, अभिषेक तूगनावत, लोकेश भार्गव, मकबूल मंसूरी एवं अन्य अधिवक्ताओं ने फ्री लीगल एड समिति बनाई है।  

हर मरीज को इलाज हासिल करने का संवैधानिक हक

समिति के सदस्य जयेश गुरनानी ने बताया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका/8753/2021 में पारित आदेश 19 अप्रैल के आदेश के बाद भी कोरोना पीड़ितों को इलाज नहीं मिल रहा है। मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन एवं रेमडेसिवर इंजेक्शन तथा बेड के लिये भटकना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, जबकि पीड़ित नागरिक भारतीय संविधान अनुसार पर्याप्त इलाज प्राप्त करने का हकदार है।  

जरूरत पड़ी तो लगाएंगे याचिकाएं भी

समिति पीड़ित नागरिको को उच्च न्यायालय के आदेश के पालनार्थ इलाज नहीं मिल पाने या अन्य असुविधाओं के लिये निःशुल्क कानूनी लड़ाई लड़ेगी। याचिका आदि भी आवश्यक हो तो न्यायालय के समक्ष पेश कर तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

जारी किया हेल्पलाइन नंबर

इस के लिए समिति ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर पीड़ित नागरिक मरीज के सभी दस्तावेज मोबाइल नंबर ( 8839773168) जारी किया है।