पंचायत संशोधन अध्यादेश के विरुद्ध शासन को नोटिस जारी

एक तरफ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की घोषणा कर दी, दूसरी तरफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को लेकर शासन को नोटिस जारी कर दिया है।

पंचायत संशोधन अध्यादेश के विरुद्ध शासन को नोटिस जारी
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संविधान के अनुच्छेद 243-ओ एवं पंचायत अधिनियम की धारा 121 की वैधानिकता पर उठाए सवाल

एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर। Indore News.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर में चुनौती दी गई है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 243-ओ एवं पंचायत अधिनियम की धारा 121 की वैधानिकता को दो याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है।

सरकार के जिस अध्यादेश को याचिका में चुनौती दी गई है, यदि उक्त अध्यादेश प्रभाशील हुआ तो वर्ष 2019 में हुआ पंचायतों का परिसीमन और आरक्षण शून्य हो जाएगा। दोनों याचिकाओं में नोटिस जारी कर न्यायालय ने सरकार को 3 दिन में उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सभी याचिकाओं की आगामी सुनवाई अब जबलपुर मुख्य पीठ के समक्ष होगी।

शनिवार को हुई याचिका की सुनवाई में ग्वालियर खण्ड़पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधिपति रवि मालीमथ एवं न्यायाधीश राजीव कुमार अग्रवाल की युगलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता राजकुमार हिंडोलिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा एवं पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने पैरवी की तथा इंदौर में याचिका माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश सुजय पॉल एवं माननीय न्यायाधीश प्रणय वर्मा की युगलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता हैदर पटेल की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने पैरवी की।