इंदौर हाई कोर्ट में नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को
म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में शनिवार 11 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रकरण का निराकरण न होने की दशा में फीस वापसी का भी प्रावधान है।
इंश्योरेंस कंपनी के प्रकरणों का सुलह-समझौते के आधार पर होगा निराकरण
बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों, वकीलों और दावेदार-पक्षकारों की हुई बैठक
द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर। Indore News.
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति खण्डपीठ इंदौर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव बी.के. द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमठ के आदेशानुसार म.प्र. के प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर सुजय पॉल के निर्देशन में किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुलह समझौते हेतु गत दिवस दोपहर साढे़ चार बजे बीमा कंपनियों के अधिकारीगण, बीमा कम्पनी के पैनल अधिवक्तागण एवं दावेदार पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बैठक का आयोजन उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के कान्फ्रेंस हॉल में किया गया।
प्रकरणों की लिस्ट मांगी
बैठक में दावेदार पक्षकारों के अधिवक्तागण एवं इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्तागण से राजीनामा योग्य चिन्हित प्रकरणों की सूची साझा करने हेतु निर्देश दिया गया। इसके साथ ही अधिवक्तागण एवं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को चिन्हित प्रकरणों में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से राशि सुनिश्चित किये जाने के संबंध में अभी से प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
इनसे कर सकते हैं संपर्क
उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क किया जा सकता है।