आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले में दो को सात-सात साल की कैद
राजधानी जिला न्यायालय की सीबीआई कोर्ट द्वारा आज व्यापम आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। दोनों आरोपी धारा 419, 420, 467, 471, 468 सहित धारा 120 बी के तहत दोषी पाए गए हैं।
व्यापमं के बहुचर्चित घोटाले में सीबीआई कोर्ट भोपाल ने सुनाई सजा
द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, भोपाल। Bhopal News.
मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) प्रदेश की शासकीय सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता रहा है। इसी क्रम में 2013 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, वर्ग-2 में व्यापक रूप से गड़बड़ी हुई थीं। गड़बड़ियों की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया था।
एसआईटी की जांच में कई लोगों पर अपने स्थान पर दूसरों से परीक्षा दिलाने के मामला सामने आया था। ऐसे ही एक मामले में शनिवार को भोपाल सीबीआई स्पेशल कोर्ट के न्यायधीश नीतिराज सिंह सिसौदिया ने दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।
ये हैं आरोपी
सीबीआई की लोक अभियोजन मधु उपाध्याय ने कहा कि, 2013 में आयोजक पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में आरोपी सत्यनारायण पिता रामाशंकर यादव ने अपने स्थान पर लक्ष्मीनारायण पिता रामनरेश यादव से परीक्षा दिलवाई थी। जांच कर रही एसआईटी टीम ने रमाशंकर यादव और लक्ष्मीनारायण को आरोपी बनाया था, जिस पर आज सीबीआई विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।