बिल्डर द्वारा सरकारी ज़मीन हड़पने के मामले में बड़े स्तर पर बड़े लेनदेन की सुगबुगाहट

ग्राम हिंगोनिया तहसील कनाड़िया के सरकारी खसरे नंबर 287 (सरकारी कांकड़ /चरनोई ) पर नामचीन बिल्डर द्वारा बिना अनुमति बना लिया कॉलोनी का पहुँच मार्ग ,तीस हज़ार वर्ग फिट ज़मीन पर बिना अनुमति बना लिया पहुँच मार्ग ,TNCP ,जिला प्रशासन से ले कर ग्राम पंचायत भी सवालों के घेरे में ,करोड़ों की हे सरकारी ज़मीन ,30 साल से किसान कर रहे थे खेती अब जा कर लिया किसानों से कब्ज़ा

बिल्डर द्वारा सरकारी ज़मीन हड़पने के मामले में बड़े स्तर पर बड़े लेनदेन की सुगबुगाहट

द एक्सपोज़ लाइव न्यूज़ नेटवर्क इंदौर 

विशाल रिसॉर्ट्स एंड होटल के नाम से वर्ष 2012 में स्वीकृत हुई ग्राम झलारिया के सर्वे क्र २३५/१ ,२५४/२ ,२३५/२ ,२३६/१, २३९/२,२४०,२५२/१,२५२/१,२५३,२५४/१,२५६/१ एवं अन्य सर्वे कुल रकबा २५.१५ हेक्ट की भूमि पर आवासीय भूखंड के लिए TNCP स्वीकृत की गयी थी ! स्वीकृति में बायपास से झलारिया की और विकास योजना में प्रस्तावित ३० मीटर चौड़ा मार्ग का भी हवाला दिया गया था जो बायपास झलारिया कांकड़ पर स्थित होना दर्शाया गया था ,महत्वपूर्ण बात यह थी की इस मार्ग को आवेदक द्वारा तभी निर्मित किया जा सकता था जब वह कलेक्टर से विधिवत अनुमति प्राप्त कर ले ! किसी भी प्रोजेक्ट की अनुमति बिना पहुँच मार्ग के स्वीकृत भी नहीं की जा सकती हे ! स्वीकृति ग्राम पंचायत से भी लेना अनिवार्य हे ,जिसमे भी इन्ही सब शर्तों का हवाला दिया गया था ! TNCP विभाग से अनुमोदन के रिन्यूअल के बारे में जानकारी चाही गयी लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई ,वहीँ मौके पर विकास कार्य धड्ड्ले से जारी हे ! 

मौके पर बिल्डर द्वारा सारी शर्तों का उलंघन करते हुए ग्राम हिंगोनिया की और से पहुँच मार्ग बना लिया गया वह भी बिना किसी विधिवत अनुमति के सरकारी कांकड़ पर ! जब मामले में पड़ताल की गयी तो कहीं से भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए ,TNCP से संपर्क नहीं हो पाया ,विधायक एवं मंत्री भी उपलब्ध नहीं हो पाए ,सरपंच ने मामले में अनभिज्ञता जाहिर कर दी ,जिला प्रशासन ने जांच का हवाला दे दिया ! 

दूसरी और पीड़ित किसानों का कहना हे की हमें षड्यंत्र के तहत बेदखल किया गया हे और मामले में बड़े स्तर पर मोटा भ्र्ष्टाचार किया गया हे ,क्यूंकि लगातार शिकायतों के बावजूद कार्यवाही नहीं की जा रही हे उल्टा हम पर FIR राजनैतिक और प्रशासनिक दबाव में की जा रही हे ! 

स्थल अनुमोदन की महत्वपूर्ण शर्त 

TNCP विभाग से लिए गए स्थल अनुमोदन में स्पष्ट शर्त का उल्लेख होता हे की किसी भी शर्त का उलंघन या झूठी जानकारी सामने आती हे तो अनुमति स्वतः ही निरस्त मान ली जाती हे ! उक्त मामले में कई गलत चीज़ें सामने आ रही हैं लेकिन अनुमति अभी तक निरस्त नहीं की जा रही हे ! एक और सत्तारूढ़ दाल के एक विधायक लगातार सरकरी ज़मीन को बचाने  के  लिए संघर्ष कर रहे हैं वही मामले में क्षेत्रीय विधयक का मौन कई सवाल खड़े कर रहा हे !  

"मेरे पास अभी दस्तावेज नहीं हैं ,हमारे कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइप लाइन में हैं , कुछ समय में दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जायेंगे " ऋषभ महाजन (डायरेक्टर विशाल रिसोर्ट एंड होटल्स )