सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को नहीं मानता इंदौर विकास प्राधिकरण

 न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद प्राधिकरण कर रहा जमीनों पर कब्जा

सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को नहीं मानता इंदौर विकास प्राधिकरण

द एक्सपोज़ लाइव  न्यूज़ नेटवर्क इंदौर

खजराना स्थित योजना क्रमांक 94 के सर्विस रोड पर इंदौर विकास प्राधिकरण न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा हे  !  कल रात को विकास प्राधिकरण के ठेकेदार मंगलम बिल्डकॉन  द्वारा तीन जेसीबी दो डंपर के साथ में जमीन पर कब्जा करने की तैयारी कर ली गई  हे  ! उक्त भूमि के सामने ही लगभग एक लाख  स्क्वायर फीट जमीन ( सर्वे कृ.५८७ /५८८/५८९ )  जिसका मुआवजा किसानों को मिल चुका हे  और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इंदौर विकास प्राधिकरण का ही नाम दर्ज हे  वहां पर असंख्य मकान बनवाकर प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण करवा दिया गया हे ,मामले भी लगातार शिकायतों के बावजूद प्राधिकरण द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी हे !  इसी तरह प्राधिकरण ने अपने ठेकेदार को भेजकर न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर  स्टे होने के बावजूद कब्जा करने की तैयारी कर ली हे  !  लक्ष्मी नारायण के नाम पर दर्ज भूमि का पिछले 30 साल से न्यायालय में प्रकरण चल रहा है और किसान सर्वोच्च न्यायालय तक गुहार लगा चुका हे !  अभी हाल ही में प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में उक्त भूमि के सम्बन्ध में याचिका भी दायर की जा चुकी है!

 जयपाल सिंह चावड़ा अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण का कहना हे  " विधि विभाग से वस्तुस्थिति का पता लगाकर निर्णय ले लिया जाएगा !  अगर उक्त भूमि पर कोई स्टे  हे  तो हम तत्काल उसे खाली करवाएंगे " !