कैसे स्वीकृत होगा कालिंदी हाउसिंग सोसाइटी का नक्शा

आईडीए ने एक बार फिर कमिश्नर और कलेक्टर के साथ मीडिया को भी गलत और भ्रामक जानकारी देकर कहा है कि कालिंदी हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को 98 प्लॉट दिलवाएंगे। संस्था आईडीए की खत्म योजना 53 में उलझी हुई है और आईडीए का कहना है कि अभी संस्था को कोई नक्शा टीएनसीपी से पास नहीं है, लेकिन करवा लेंगे। हकीकत यह है कि आईडीए संस्था का नक्शा स्वीकृत करवा ही नहीं सकता। 

कैसे स्वीकृत होगा कालिंदी हाउसिंग सोसाइटी का नक्शा
ida indore

न्यायालयों के आदेशों और आईडीए बोर्ड संकल्प ही है मुख्य अड़चन

हर बार जमीन की जंग शुरू होते ही आईडीए फेंकता है पांसा

कमिश्नर और कलेक्टर को भ्रामक जानकारी दे उलझा रहे संस्था को

द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर। Indore News.

योजना 53 और संस्था को लेकर न्यायालयों के आदेशों और आईडीए खुद का बोर्ड संकल्प ऐसा नहीं होने देगा। इसके अलावा आईडीए खुद भी अलगअलग मंचों पर स्वीकार कर चुका है कि योजना पूरी तरह से त्यागी जा चुकी है। जब योजना ही नहीं है, तो संस्था का नक्शा आईडीए किस हैसियत से पास करवाएगा, इसका जवाब आईडीए के जिम्मेदारों के पास नहीं है। 

इन बिंदुओं की वैधानिकता को कैसे नकारेगा आईडीए  

  • योजना की वैधानिकता को चुनौती देने वाली किसानों की याचिका 5 अक्टूबर 1996 (एमपी244/87) हाईकोर्ट में लगी। आदेश में योजना को निरस्त कर दिया गया।
  • इसके बाद प्राधिकारण ने एलपीए 44/97, 45/97 के साथ कुल 13 एलपीए कोर्ट मे पेश की। इसमें 1 मई 1998 को प्राधिकरण की याचिका निरस्त हो गई। कोर्ट ने संपूर्ण योजना निरस्त करने का आदेश दिया।
  • कोर्ट के युगल पीठ के आदेश के पालन मे प्राधिकारण ने 16 अक्टूबर 1998 को बोर्ड संकल्प 327 को पास कर योजना 53 का त्याग कर नई योजना घोषित करने का निर्णय लिया। 
  • डब्ल्यूपी/1045/98 में 17 नवंबर 1998 को आदेश आया, जिसमें 5 अक्टूबर 1996 को एकल पीठ एवं 1 मई 1998 के युगल पीठ के आदेश के अनुक्रम में स्पष्ट किया की योजना सभी के लिए समाप्त है। प्राधिकरण का 23 जून 1998 को याचिकाकर्ता को दिया पत्र क्रमांक 860 निरस्त कर दिया। 
  • नई योजना घोषित करने के लिए 16 सितंबर 2000 को बोर्ड संकल्प 132 में विषय क्रमांक 7 के बोर्ड नोट मे योजना के अंतर्गत पारित तीनो अवार्ड के संबंध मे धारा 50(7) और भू अर्जन कार्यवाही निरस्त होना बताया गया।
  • 7 नवंबर 2001 को डब्ल्यूपी 1578/2001 के आदेश में योजना के नोटिफिकेशन को निरस्त बताया।
  • 14 अगस्त 2013 को समीक्षा बैठक मे संभागायुक्त एवं अध्यक्ष आईडीए संजय दुबे ने आदेश दिया, इसके बिन्दु क्रमांक 7 मे कालिंदी (रघुवंशी) संस्था के संबंध मे आदेश दिया कि प्राधिकारी योजना समाप्त कर चुका है। इसलिए संस्था के साथ किया अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई करे।
  • 27 मई 2016 के बोर्ड एजेंडे में लिखा गया है कि योजना 53, 77, 95, 47ए का त्याग करने की कार्रवाई हुई। 
  • 28 फरवरी 2015 में कलेक्टर इन्दौर का पत्र क्रमांक 569, जो संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर और पत्र क्रमांक 570, जो आयुक्त नगर पालिका निगम इन्दौर को भेजा था, दोनों में लिखा है कि योजना 53 वर्ष 1998 मे निरस्त हो गई है।
  • विधानसभा मेें जुलाई 2019 मे दिए जवाब में प्राधिकरण ने माना है कि योजना का त्याग किया है और नई योजना घोषित नहीं की गई। 
  • 30 सितम्बर 2020 के आईडीए के पत्र क्रमांक 3701 में भी स्पष्ट लेख है कि प्राधिकारी बोर्ड ने 1998 में योजना क्रमांक 53 को त्याग दिया है।