अवसर का फायदा उठाकर कोर्ट के आदेश की अवमानना कर भूमि पर कब्जे का प्रयास
मामला खजराना थाने स्थित सर्वे नंबर ११२७ एवं अन्य का ,मामले में ४ दिन पूर्व ही FIR युसूफ पिता यासीन जिसके पक्ष में न्यायलय का स्थगन हे के विरुद्ध दर्ज की गयी हे !
द एक्सपोज़ लाइव न्यूज़ नेटवर्क इंदौर
इस्लाम / इरफ़ान और यासीन पिता दाऊद के विरूद्ध इस्लाम पिता शफी पटेल और अन्य का वाद व्यवहार न्यायालय वर्ग 1 में विचाराधीन होकर इसमें इस्लाम पटेल पिता दाऊद पटेल के पक्ष में स्टे ऑर्डर 11/10/2017 वर्तमान में प्रभावशील है जिसका प्रकरण नंबर 33/ए/2016 है और वाद की विषय वस्तु सर्वे नंबर 1128/2 है जिसका रकबा 0=114 हे ! इसी तरह दुसरा वाद यूसुफ पिता यासीन विरूद्ध बानो बी के मध्य हे जिसका नंबर 45/ए 2015 हे जिसमें वाद की विषय वस्तु 1114/1,1116,1127,1142, और 1146 है दोनों ही प्रकरण में कोर्ट से क्रमश 11/10/2017,20/12017 से स्टे ऑर्डर प्रभावशील हे ! इसके बावजूद भी मौके पर इस्लाम पिता शफी पटेल द्वारा खंबे गाड़ने का कार्य करवाया जा रहा हैं ।क्योंकि दोनों ही वाद के प्रतिवादियों के खिलाफ़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई हे उसका लाभ लेकर वाहा कोर्ट आदेश की अवमानना कर कब्जा करने का कार्य प्रगति पर है जिसका मुख्य उद्देश्य कोर्ट केस को प्रभावित करना हे !
इस्लाम पिता शफी का मौके पर कहना हे की विवादित भूमि उनके द्वारा धवन बंधुओं से खरीदी गयी थी और उसी भूमि के कूटरचित दस्तावेज बना इस्लाम पिता दाऊद ने किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का अनुबंध कर लिया हे ! उक्त अनुबंध पत्र की पूरी बहस पूर्ण होने के बाद ही मामले में न्यायलय ने इस्लाम /यासीन के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया था जो आज भी प्रभावशील हे ! स्थगन प्रभावशील होते हुए और इस्लाम/इरफान और यासीन के विरूद्ध इन्ही तथ्यों के आधार पर पुनः प्राथमिकी दर्ज होना और उसी दौरान प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि पर बॉउंड्री वाल बनाना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा हे ! मामले में जब कवरेज के लिए एक्सपोज़ लाइव की टीम पहुंची तो विवादित स्थिति भी निर्मित होते देखि गयी ,यह बात भी सत्य हे की इसके पहले विवाद होता पुलिस की तत्परता ने मामले में कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होने दी ! पुलिस इतनी तत्पर रही की रही की तत्काल संकरी गलियों में पुलिस ने पहुँच कर मामला संभाल भी लिया ! मामले में खजराना थाना प्रभारी से और अधिक जानकारी के लिए संपर्क साधा गया लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते वे उपलब्ध नहीं हो सके !
खुद नगर पुलिस अधीक्षक मान चुके हे मामला आपसी लेनदेन का
ज्ञात रहे इसके पहले भी सभी तथ्यों के आधार पर स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक अति.पुलिस अधीक्षक को वर्ष २०१९ में पत्र लिख कह चुके थे की मामला आपसी लेनदेन का हे और मामला न्यायलय में विचारधीन हे यह कहते हुए प्रतिवादि रशीद पिता सत्तार की शिकायत को निराकृत भी कर दिया गया था ! इसी मामले में अब एक बार फिर खजराना थाना में FIR दर्ज की गयी हे !