सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी नगर निगम करवा था जमीन की फेंसिंग

स्वच्छता सर्वेक्षण के चलते सफाई के नाम पर नगर निगम की टीम गुरुवार सुबह स्कीम 94 में शहीद पार्क के पास खाली जमीन पर तार फेंसिंग करवाने पहुंच गई। काम चल ही रहा था कि जमीन मालिक किसान और उनके एडवोकेट ने मौके पर पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट का स्टे होने की जानकारी दी। इसके बाद निगम की टीम काम बंद कर लौट गई।

सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी नगर निगम करवा था जमीन की फेंसिंग

·         स्वच्छता सर्वेक्षण की साफ सफाई का दिया हवाला

·         सुप्रीम कोर्ट का स्टे होने की जानकारी मिलते ही रोका काम

·         मामला योजना 94 में शहीद पार्क के पास की जमीन का

द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर। Indore News.

शहीद पार्क के पास ग्राम खजराना की सर्वे नंबर 47/1 और 48/1/2 की जमीन है। यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अब्बास, उस्मान गनी, अल्लानूर, अली मोहम्मद और गेंदीबाई के नाम से दर्ज है। इस जमीन पर तार फेंसिंग करवाने के लिए नगर निगम की टीम सुबह 10 बजे के करीब पहुंची। जेसीबी और मजदूरों को लेकर मौके पर आए निगम कर्मचारी ने लेवलिंग करवाना और सीमेंट के पोल गाड़ने के लिए गड्ढे खुदवाना शुरू कर दिया। जमीन मालिकों को जब इस बात का पता चला तो वे अपने एडवोकेट दिनेश पालीवाल के साथ मौके पर पहुंचे।

एडवोकेट पालीवाल ने मौके पर मौजूद निगम कर्मचारी विजय से बात की तो उसने बताया कि निगम इंजीनियर अभिनव चौहान ने भेजा है। हालांकि जब इंजीनियर से बात कर उन्हें बताया कि जमीन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, तो उनका कहा था अपर आयुक्त संदीप सोनी के कहने पर सफाई करवाई जा रही थी। स्टे की जानकारी उन्हें नहीं थी। इसके बाद इंजीनियर ने काम बंद करवा दिया।

ये हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

जमीन पर आईडीए और किसानों का नए लैंड एक्ट 2013 की धारा 24 के तहत केस चल रहा है। हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दे रखा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर में एक आदेश दिया था, जो किसानों के पक्ष में नहीं था। इसके बाद किसानों की तरफ सिविल अपील 10131-10132/2014 लगाई गई। इसी तरह की इसके आगे की भी 10 अन्य अपीलें भीं लगीं। इन सभी अपीलों का एक साथ निराकरण करते हुए कोर्ट ने 5 दिसंबर 2014 को आदेश दिया था कि हाईकोर्ट का स्टे लागू रहेगा। लैंड एक्ट 2013 की धारा 24 के तहत चल रहे इन सभी केसों की सुनवाई हाईकोर्ट जल्द करे और यह स्टे हाईकोर्ट द्वारा केसों का निराकरण हो जाने के 90 दिन बाद तक लागू रहेगा।

सफाई करवा रहे थे...

जमीन खाली पड़ी थी। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत वहां सफाई करवा रहे थे। तार फेंसिंग जैसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे होने की जानकारी मिलने पर काम रुकवा दिया। जमीन मालिक से मौके पर साफ-सफाई रखने को कहा गया है।

- संदीप सोनी, अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर