भैय्यू महाराज सुसाइड केसः शिष्या, सेवादार व ड्राइवर को सजा
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में फैसला आ गया है। तीन साल बाद आए फैसले में इंदौर जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद को दोषी ठहराते हुए तीनों को 6-6 साल कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने पलक, विनायक और शरद को माना दोषी, तीनों को छह-छह साल की सजा
2018 में भैय्यू महाराज ने इंदौर के आश्रम में खुद को गोली मारकर की थी आत्महत्या
द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर। Indore News.
भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को अपने आवास पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस सुसाइड केस में पुलिस ने महाराज के सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शरद ड्राइवर था, जबकि विनायक पुराना कर्मचारी, सारा हिसाब-किताब विनायक देखता था। पुलिस को उनकी शिष्या पलक के खिलाफ भी सबूत मिले थे।
बताया जाता है की पलक दो साल से भय्यू महाराज के संपर्क में थी। एक दिन उसने भैय्यू महाराज के अश्लील वीडियो बना लिए थे और इसके जरिए वह उन्हें ब्लैकमेल कर शादी करने का दबाव बनाने लगी। वह महाराज से शादी करना चाहती थी, लेकिन महाराज ने 2017 में डॉ. आयुषी से शादी कर ली। शादी वाले दिन भी पलक ने हंगामा किया था और 16 जून तक उन्हें शादी करने का वक्त दिया था। जब पलक से उऩ्होंने शादी नहीं की तो वह विनायक और शरद के साथ मिलकर महाराज को ब्लैक्मैल करने लगी।
32 गवाहों के हुए थे बयान
पूरे मामले में अभियोजन ने समक्ष पेश 32 गवाह कोर्ट के किए। भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी, बेटी कुहू और बहन समेत डॉ. पवन राठी के भी बयान हुए। तत्कालीन सीएसपी सुरेंद्र सिंह ने प्रतिपरीक्षण में कहा था कि महाराज के पास से पुलिस ने एक डायरी जब्त की थी। इसमें महाराज ने लिखा था कि जीवन से परेशान हूं, इसलिए जीवन छोड़ रहा हूं।
6 माह बाद पुलिस ने तीनों को बनाया था आरोपी
बता दें कि आत्महत्या के करीब 6 माह बाद पुलिस ने विनायक, शरद और पलक को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद इनके खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान सुनने के बाद यह पाया कि तीनों ने भैय्यू महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाया था। इसके चलते तीनों को छह-छह साल के कैद की सजा सुनाई गई। पलक पुराणिक इस समय जेल में है। उसके वकीलों ने आगे अपील करने की बात कही है।