मध्यप्रदेश पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला !
द एक्सपोज़ लाइव न्यूज़ नेटवर्क -इंदौर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आते ही भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार में खुशी की लहर दौड़ गई हे ! माना जा रहा है यह शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किये गए ओबीसी आरक्षण के प्रयास ही थे जो अब सफल हुए हैं ! सुप्रीम कोर्ट ने 50 परसेंट तक ओबीसी आरक्षण देने के आदेश दिए हैं साथ ही राज्य चुनाव आयोग को २ सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई करने का आदेश भी दिया हे ! मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वरुण ठाकुर ने बताया कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा ! सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज अंततः फैसला दे दिया !
सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला मध्य प्रदेश मुन्सीपाल्टी एक्ट 1956 और मध्य प्रदेश पंचायत राज आवाम ग्राम स्वराज अधिनियम 1961 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई याचिका पर सुनवाई क दौरान आया जिसमे उक्त दोनों कानूनों के प्रावधानों को चुनौती दी गयी थी और जिसके आधार पर ओबीसी आरक्षण का फैसला लिया गया था !
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को भी निर्देशित किया कि जहां-जहां भी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव 5 साल की अवधि बीत जाने के बाद तक नहीं हो सके हैं वहां पर भी आरक्षण की सीमा तय किये बिना तत्काल चुनाव कराए जाएं !