125 करोड़ की बेशकीमती ज़मीन पर नगर निगम इंदौर की छत्रछाया में बस रहा अवैध पटेल नगर

पटेल नगर के मामले में नगर निगम जोन क्रमांक 10 के भवन अधिकारी ने एक ऐसा बड़ा खेल खेल किया कि भूमाफिया की बल्ले-बल्ले हो गई। एक्सपोज़ लाइव की पड़ताल हुई तो बड़ी ही रोचक बातें सामने आई।

125 करोड़ की बेशकीमती ज़मीन पर नगर निगम इंदौर की छत्रछाया में बस रहा अवैध पटेल नगर

खजराना स्थित अवैध बस्ती पटेल नगर पर लगातार बरस रही नगर निगम की नेमत

कारवाई दिखाने और भूमाफिया को बचाने के लिए दिए जा रहे गलत तरीके से नोटिस

खजराना में बढ़ रहा सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण, न पुलिस और न निगम का खौफ

द एक्सपोज़ लाइव न्यूज़ नेटवर्क, इंदौर।

दरअसल भवन अधिकारी द्वारा 2 मार्च 2023 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसकी विषय वस्तु थी, सरकारी जमीन पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने की वजह से भूमाफिया इस्लाम पिता शफी द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य रोका जाए। मामले में भूमाफिया इस्लाम पिता शफी को 10 दिन का समय देकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया था।

दरअसल जिन याचिकाओं का हवाला देकर स्थगन आदेश की बात भवन अधिकारी ने उस नोटिस में लिखी है और जिन याचिकाओं का नंबर है WP 4462/4464/4465 साल 2023, जो लगभग 90 से अधिक रहवासियों ने लगाई हैं और याचिका में जो सर्वे नंबर 325 /1/4 दिया गया है, वह श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था का है, जबकि यह सभी 90 याचिकाकर्ता अवैध रूप से जिन सर्वे नंबरों पर रह रहै हैं, वह शासकीय भूमि है, जिनका कब्जा वर्ष 1999 विधि सम्मत शासन द्वारा लिया जा चुका था और आज भी रेवन्यू रिकॉर्ड में शासन के नाम पर दर्ज है सभी भूमियां।

दिए जा रहे इस तरह के नोटिस

इतना ही नहीं यह सारी जानकारी निगम के विधि विभाग और संबंधित जोनल कार्यालय पर मौजूद है। बावजूद उसके भूमाफिया को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के गलत नोटिस भवन अधिकारी द्वारा दिए जा रहै हैं। मौके पर भी जब जाकर देखा गया तो श्रीराम गृह निर्माण संस्था की भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा था और जहां किया जा रहा था वह भूमि (325 /3 /2/1, 325/3/5, 325/3 /7) शासकीय होकर पटेल नगर द्वारा अतिक्रमण की जा चुकी है, जिस ओर निगम का ध्यान नहीं जा रहा है।

इतना ही नहीं जिस स्थगन आदेश का हवाला दिया जा रहा है वह भी तकनीकी रूप से समाप्त हो चूका है। क्यूंकि स्थगन सिर्फ अगली सुनवाई तक था, जिसके बाद में लगातार सुनवाई चल रही है और किसी भी आदेश में स्थगन जारी रहने का कोई आदेश न्यायलय द्वारा नहीं दिया गया है, बावजूद इसके निगम स्थगन की बात कर रहा है।

पटेल नगर के रहवासियों के साथ भी धोखा 

पहले नोटरी पर अवैध रूप से प्लाट बेचे गए अब पटेल नगर के जिन रहवासियों ने याचिका लगाई है, उनमे से अधिकांश को यही नहीं मालूम है की जहाँ वो रह रहै हैं वो किस खसरे पर हैं। भूमाफिया की चालाकी यहीं साबित हो रही है, जिससे स्पष्ट है कि कानूनी दांव-पेंच का गलत इस्तेमाल, गलत जानकारी दे कर याचिका लगाना और न्यायलय तक को गुमराह किया जा रहा है। कई याचिकाकर्ताओं की अधूरी जानकारी या कोई भी जानकारी याचिका में नहीं लगाई गयी है, जोकि न्यायलय के साथ भी धोखाधड़ी की श्रेणी में आ रहा है, जिसके गंभीर परिणाम सभी याचिकाकर्ताओं को भुगतना पड़ सकते हैं। 

खिलाफ बोलने वालों पर के साथ भूमाफिया  कर रहा मारपीट  

इस्लाम पिता शफी लगातार पटेल नगर के रहवासियों से मारपीट, जान से मारने की धमकी और अवैध वसूली की हरकतें कर रहा है। एक पीड़ित ने बताया की खुलेआम इस्लाम अपने गुर्गों के साथ डराने धमकाने के काम कर रहा है, लेकिन थाने पर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अगर की भी जाती है तो मामूली धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया जाता है, जिसके कारण रहवासी भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहै हैं। गलत जानकारी दे कर न्यायलय को भी गुमराह किया जा रहा है और कुछ रहवासियों से झूठे शपथ पत्र न्यायलय में लगाए जा रहै हैं, जिसका खामियाज़ा आज नहीं तो कल याचिकाकर्ताओं को ही भुगतना पड़ेगा।

याचिकाओं की पड़ताल