शिक्षक भर्ती में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक

स्कूली शिक्षा विभाग में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर रोक लगाकर शिवराज सरकार को झटका दिया।

शिक्षक भर्ती में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक
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मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार का झटका, आवमानना याचिका में हुआ फैसला

द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, जबलपुर। Jabalpur News.

मध्यप्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27 फीसदी आरक्षण देने का फैसला सरकार ने किया था। इसके आधार पर ही नोटिफिकेशन भी निकाला गया था। इस आदेश के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले से जो तय है, उसके अनुसार 14 फीसदी आरक्षण ही दिया जाए।    

दरअसल अवामानना याचिका राजस्थान निवासी प्रबल प्रताप सिंह और 11 की ने लगाई थीं। इसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक लगा रखी है। रोक हटाने के आवेदन को खारिज करते हुए याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई निर्धारित की है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयन में 27 ओबीसी आरक्षण तथा 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की तैयारी कर ली।

महाधिवक्ता के मत का किया जिक्र

याचिकाकर्ता की तरफ यह भी कहा गया कि प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर जारी कर कहका था कि हाईकोर्ट ने जिन प्रकरणों में रोक लगा रखी है, उनके अलावा अन्य विभागों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सकता है। इस सर्कुलर के आधार पर लोक शिक्षण आयुक्त ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कर अंतिम चयन सूची जारी कर दी है।

6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

इस पर 18 नवंबर को डबल बेंच में हुई सुनवाई में कहा कि 14 फीसदी से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 दिसंबर को अगली सुनवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने इससे पहले 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने के लिए आवेदन लगाया था, पर हाईकोर्ट उसे भी खारिज कर चुकी है।