योजना 59 मैं इंदौर विकास प्राधिकरण को फिर लगा सर्वोच्च न्यायालय से झटका अब देना होंगे 25 करोड़
सर्वोच्च न्यायालय ने इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा दायर की गई रिव्यू याचिका पर कड़ा फैसला लेते हुए याचिका को खारिज कर दिया!
योजना 59 मैं इंदौर विकास प्राधिकरण को फिर लगा सर्वोच्च न्यायालय से झटका अब देना होंगे 25 करोड़
द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर। Indore News.
सर्वोच्च न्यायालय ने इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा दायर की गई रिव्यू याचिका पर कड़ा फैसला लेते हुए याचिका को खारिज कर दिया! सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पहले इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए एसएलपी दायर की थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय पूर्व में ही खारिज कर चुका है !
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से रुष्ट होकर इंदौर विकास प्राधिकरण फिर एक नई चाल चली और फैसले के विरोध रिव्यू याचिका के द्वारा लगाई गई जिसे हम तो तो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया ! अब प्राधिकरण को हर हाल में जमीन मालिकों को 25 करोड़ का मुआवजा देना ही होगा !
पहले भी मिल चुकी है हार
कानूनी विवादों में लगातार प्रकरणों को उलझाने में माहिर इंदौर विकास प्राधिकरण को अब यह भारी पड़ने लगा है ! अभी कुछ ही दिनों पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा भी कई फैसले प्राधिकरण के विरुद्ध ही गए हैं और न्यायालय प्राधिकरण की इस चाल को अच्छे से समझ में भी लगा है !
इसलिए की खारिज
यूं तो सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले और रिव्यू याचिका कुछ ही मामलों में स्वीकार करता है और ऐसा ही इस बार भी हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्राधिकरण द्वारा दायर की गई रिव्यू याचिका तत्काल खारिज भी कर दी !