अवैध खनिज खुदाई और भंडारण पर 15 गुना पैनाल्टी

खनिजों के अवैध उत्खनन एवं भंडारण में रॉयल्टी का 15 गुना तथा इसके समतुल्य राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में लिया जाएगा। दण्ड जमा नहीं किये जाने पर जप्त वाहन एवं मशीनरी आदि को राजसात करने के साथ-साथ कुल दण्ड की दुगनी राशि का दण्ड लगाया जाएगा।

अवैध खनिज खुदाई और भंडारण पर 15 गुना पैनाल्टी
MP Cabinet Meeting

पैनाल्टी न देने पर वाहन-मशीनरी होंगे राजसात, पैनाल्टी पर भी लगेगी पैनाल्टी

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में खनिजों के उत्खनन व भंडारण की नई नीति मंजूर

द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, भोपाल। Bhopal News.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 तथा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 20 को हटा दिया गया। मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006 को पूर्णतः निरसित करते हुए नवीन प्रस्तावित मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2021 को अनुमोदित किया गया।

नए नियमों के अनुसार अवैध परिवहन के प्रकरण में जप्त खनिज की रायल्टी का 15 गुना तथा वाहन क्षमता अनुसार पर्यावरण क्षति की राशि अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित किया जाना तथा प्रकरण में अधिरोपित कुल दण्ड पर प्रशमन न किये जाने पर कुल दण्ड की राशि का दोगुना तथा वाहन राजसात किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें अभिवहन पार पत्र में दर्ज मात्रा से अधिक का परिवहन पाये जाने पर अधिक मात्रा के खनिज की रॉयल्टी का 15 गुना तथा वाहन क्षमता के अनुपातिक रूप में पर्यावरण क्षति दण्ड के रूप में लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

वाहन राजसात नहीं होंगे

हालांकि ऐसे प्रकरणों में वाहन राजसात नहीं किए जाएंगे। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन में वाहन के सुपुदर्गी के लिए राशि जमा कर वाहन मालिक को दे दिया जाएगा। इसके लिये नियमों में पृथक से अनुसूची तैयार की गई है। इस अनुसूची में वाहन के बाजार मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत राशि लिये जाने की गणना की गई है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर इस पर कार्यवाही हेतु सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दी जाएगी। अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि जमा न होने पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के तहत राशि वसूली तथा कुर्की होगी।

ये फैसले भी लिए गए

  • मंत्रि-परिषद ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 0) योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 412 नगरीय निकायों को शामिल किया है।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा, केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि योजना अन्तर्गत ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई.टी.एम. कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर फोरलेन एलीवेटेड कॉरीडोर का निर्माण होगा।
  • ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊँची बहु धातु प्रतिमा, शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण 85 करोड़ से होगा।
  • कोरोना महामारी के कारण कोरोना कर्फ्यू अवधि (1 अप्रैल, 2021 से 31 मई 2021) में लोक सेवा केन्द्रों के बंद रहने के कारण उनकी वीजीएप पात्रता को शून्य किया गया है। लोक सेवा केन्द्र संचालकों एवं जिला ई-गवर्नेस सोसायटी के मध्य निष्पादित अनुबंध की समयावधि में तीन माह की वृद्धि की गई है।
  • बांध सुदृढीकरण एवं उन्नयन परियोजना चरण-2 में 20 करोड़ से प्रदेश के 27 बांधों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य किया जाएगा।
  • प्रदेश में दो नवीन औद्योगिक पार्क भोपाल (बगरौदा गोकलाकुंडी) एवं सीहोर (बढ़ियाखेड़ी ) में विकसित किये जाएंगे।
  • चार नवीन निजी विश्वविद्यालयों प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी एवं एल.एन.सी.टी. विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर की स्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से किया जाएगा।
  • 23वीं एवं 25वीं वाहिनी विसबल, भोपाल परिसर में 50 बेड का सर्वसुविधायुक्त पुलिस चिकित्सालय बनाया जाएगा।