मोहम्मद बिलाल रजा पर लगाई गई रासुका
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने इंदौर निवासी मोहम्मद बिलाल रजा पिता मोहम्मद सलीम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश जारी किये हैं। आरोपी मोहम्मद बिलाल पर साम्प्रदायिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील अपराध करने, लोक शांति भंग करने एवं धार्मिक भावनाओं का आघात किये जाने के मामले में उक्त कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर ने दिए तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश
धार्मिक भावनाएं भड़काने और अन्य अपराधों का है आरोपी
द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर। Indore News.
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने पुलिस उपायुक्त शहर इन्दौर जोन-4 के प्रतिवेदन एवं थाना प्रभारी पंढरीनाथ के कथन से सहमत होते हुए मोहम्मद बिलाल रजा पिता मोहम्मद सलीम के विरूद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है।
मोहम्मद बिलाल रजा वर्ष 2011 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। इसके विरूद्ध वर्ष 2021 में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 105/2021 धारा 307, 147, 148, 149, 354, 323, 294, 506 भादवि एवं 3 (2)(5) एससीएसटी अधिनियम तथा 7/8 पास्को अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है। इस अपराध में भी इस व्यक्ति द्वारा धार्मिक भावना के आधार पर ही अपराध घटित किया गया है। इस अपराध के घटित होने पर शहर की शांति व्यवस्था पर विपरित प्रभाव पड़ा था।
धार्मिक भावनाएं भड़काने में आगे
आरोपी कई असामाजिक तत्वों को अपने साथ रखकर खास तौर पर साम्प्रदायिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील जैसे अपराधों को घटित करने के लिए अग्रसर रहता है। इसके विरूद्ध अभी तक थाना पंढरीनाथ तथा शहर इन्दौर के अन्य थानों पर हत्या का प्रयास, जुआ खेलने के साथ साथ सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश अग्रेषित करना तथा प्रसारित के प्रकरण दर्ज हैं। इसके सभी अपराधिक कृत्य विधिमान्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं।
सुधरने को नहीं है तैयार
बिलाल खास तौर पर धर्म विशेष के खिलाफ आपराधिक मानसिकता रखते हुए लोक शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता रहा है। जिसके फलस्वरूप आम जनता के लोगों में हर समय इसका भय बना रहता है और आम जनता का कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध सीधे तौर पर रिपोर्ट करने व गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। उसके खिलाफ समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई परन्तु उसकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ है।