खजराना स्थित अवैध पटेल नगर मामले में एफ आई आर दर्ज
इस्लाम पिता शफी निवासी हिनाबाग पर धारा 420 में दर्ज हुआ मामला
द एक्सपोज लाइव न्यूज़ नेटवर्क इंदौर
खजराना स्थित शहरी सीलिंग की भूमियां ( सर्वे नंबर 325/3/1,325/3/2/2,325/3/5,325/3/7,325/3/4) पर अवैध रूप से बने पटेल नगर के मामले में इस्लाम पिता शफी निवासी हिना बाग पर कल आर्थिक अपराध शाखा द्वारा धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया ! वर्ष 2006 से लगाकर आज तक इस्लाम पिता शफी द्वारा अवैध रूप से भूखंड नोटरी कर बेचे जा रहे हैं और करोड़ों का लाभ अर्जित किया जा रहा है ! एफ आई आर मैं निगम द्वारा उक्त भूमि पर वर्ष 2020 में अतिक्रमण हटाने का भी जिक्र किया गया है !
इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना में अधिग्रहित किए जाने हैं यह सभी सर्वे नंबर
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त सभी सर्वे नंबर वाली भूमियां इंदौर विकास प्राधिकरण योजना क्रमांक 134 बी अब TPS 1 में अधिग्रहित किए जाने हैं अगर ऐसा होता हे तो वहां बने 150 से 200 मकान जमीन दोज कर दिए जाएंगे जिससे वहां बसे लोगों को एक बड़ी आर्थिक हानि होगी ! FIR में लिखा हे कि इस्लाम पिता शफी द्वारा सैकड़ों लोगों के साथ छल पूर्वक और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नोटरी कर भूखंड बेचे गए हैं जो 420 का स्पष्ट मामला है !
अभी हाल ही में इस्लाम पिता शफी द्वारा खजराना के ही विवादित सर्वे नंबर 1127 पर अवैधानिक रूप से लगातार कब्जा किया जा रहा हे , उक्त मामले में न्यायालय का स्थगन आदेश भी है और विवाद एक परिवार के दो सदस्यों के बीच में चल रहा हे लेकिन किसी भी रूप में इस्लाम पिता शफी का कोई वैधानिक अधिकार नहीं होने के बावजूद भी उक्त जमीन पर बाउंड्री वॉल कर लगातार कब्जा किया जा रहा है मामले में शासन-प्रशासन अभी तक कोई दखल नहीं दे पाया हे जबकि हर स्तर पर शिकायतकर्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं !
पुलिस अधीक्षक धनंजय शाह EOW इंदौर:
अभी हमने मामला दर्ज कर लिया हे आगे जांच की जा कर और भी तथ्य जुटाए जायेंगे और कार्यवाही की जाएगी