मध्यप्रदेश में फिर लगा नाइट कर्फ्यू

नवरात्रि में छोटे गरबा आयोजनों की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन एक प्रतिबंध पूरे प्रदेश पर लागू कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 से सुबह: 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यानी हर हाल में 11 बजे से पहले सारे गरबा आयोजन खत्म करना ही होंगे।

मध्यप्रदेश में फिर लगा नाइट कर्फ्यू

गरबा को मिली छूट, पर रात में पसर जाएगा सन्नाटा

प्रदेश शासन ने त्यौहारों के लिए नए निर्देश किए जारी

द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, भोापाल। Bhopal News.

अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने 6 अक्टूबर को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके अनुसार सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे, लेकिन रात 11 बजे बाद एक बार फिर पूरे मध्यप्रदेश में सन्नाटा पसर जाएगा।

ऐसे होंगे गरबा और दशहरा पूजन

समस्त धार्मिक व पूजा स्थलों में 50 प्रतिशत की क्षमता की सीमा तक श्रद्धालु-अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे। सोसायटियों, कॉलोनियों, मोहल्लों में आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक गरबा आयोजन किया जा सकेगा। इसकी सूचना कलेक्टर को देनी होगी। व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नहीं होगी।

रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम चल-समारोह प्रतीकात्मक रूप से होगा। रामलीला तथा रावण दहन कार्यक्रम खुले मैदान में फेसमास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर कलेक्टर की पूर्व अनुमति से आयोजन समिति द्वारा किये जा सकेंगे। यहाँ मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत तक की अनुमति होगी। रावण दहन के वृहद आयोजन, जिसका स्वरूप मेले समान होता है, की अनुमति नहीं होगी।

रात 10 बजे तक ही शोर-शराबा

अनुमति प्राप्त आयोजनों, समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन डीजे, बैण्ड-बाजे की रात्रि 10 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी। डॉ. राजौरा ने सभी कलेक्टर्स को जिला आपदा प्रबंधन समिति से परामर्श कर आदेश जारी करने और निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।

और ये छूटें भी मिलेंगी

सभी कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिम, फिटनेस सेंटर, योगा केन्द्र 15 अक्टूबर से शत-प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। सिनेमाघर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। सबी खेलकूद के स्टेडियम एवं स्विमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत दर्शक शामिल हो सकेंगे। समस्त रेस्टॉरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता खुल सकेंगे।

विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के अधिकतम 300 अतिथि शामिल हो सकेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आयोजकों द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। राज्य में तथा अंतर्राज्यीय आवागमन और परिवहन सेवाएँ निर्बाध जारी रहेंगी।