स्कीम नंबर 94 खजराना स्थित डाईनर्स क्लब रेस्टॉरेंट सील 

आबकारी विभाग ,नगर निगम के राजस्व विभाग और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई 

स्कीम नंबर 94 खजराना स्थित डाईनर्स क्लब रेस्टॉरेंट सील 

द एक्सपोज लाइव न्यूज़ नेटवर्क इंदौर 

आज स्कीम नंबर 94 सेक्टर इ डी  पर स्थित भवन क्रमांक 99 पर आबकारी विभाग ,नगर निगम राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रुप से छापामार कार्यवाही की गई जिसमें भवन में अवैध रूप से बार  संचालन हो रहा था , भवन आवासीय अनुमति के विपरीत अतिक्रमण कर भी बनाया गया हे और  वाणिज्यिक गतिविधि भी संचालित हो रही थी !  

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कलेक्टर मनीष सिंह और निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल हुई सख्त कहा अवैध निर्माण और अवैध शराब पर कार्यवाही जारी रहेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा निर्देश देते ही इंदौर में अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज,कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में अनेक जगह डाले गए छापे,अवैध रूप से शराब बेचने वाले क्लब का अवैध निर्माण होगा ध्वस्त

कलेक्टर  मनीष सिंह के निर्देशन तथा अपर कलेक्टर एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी राजेश राठौड़ के मार्गदर्शन में आबकारी एवं नगर निगम विभाग के अमले ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग के अमले ने आज अनेक जगहों पर आकस्मिक निरीक्षण किया। इसमें से रिंग रोड स्थित रोबोट चौराहा के समीप डाइनर्स क्लब से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। क्लब के अवैध निर्माण को जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा।

होटल संचालक सुनील चौकसे उर्फ शैलू (फरार)

डाइनर्स क्लब होटल में छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान होटल में हाई रेंज विदेशी मदिरा और बीयर बरामद की गई। जप्त मदिरा 50 बल्क लीटर से अधिक होने से होटल संचालक सुनील चौकसे और  मोके पर उपस्थित होटल कर्मचारी निरपत सिंह के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क,  34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

अपर कलेक्टर  राजेश राठौर ने बताया कि आबकारी की टीम द्वारा कायरों क्लब एवं ओजोन रेस्टोरेंट की भी जांच की गई तथा जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण भी दर्ज किया गया। आबकारी विभाग द्वारा चिक्चिका रेस्टोरेंट, खानाबदोश, अंगारा एवं जिंजर रेस्टोरेंट की भी जांच की गई। यहां पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

इंदौर नगर निगम  उपायुक्त  लता अग्रवाल ने बताया कि डाइनर्स क्लब के भवन के निर्माण संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान भवन निर्माण में अनेक अनियमितताएं पाई गई, अवैध निर्माण पाया गया। भवन मालिक को निर्देश दिए गए कि वह 12 घंटे के अंदर अपना अवैध निर्माण हटा ले। इस अवधि में उनके द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।