विधायक की दूरदर्शिता,तथ्यों को उजागर करते लिखा पत्र ,प्रशासन का नहीं ध्यान

ग्राम खजराना की बेशकीमती शासकीय कब्जा प्राप्त भूमि सर्वे 325 पैकी रकबा 5.815 हेक्टर का जिसका कब्जा शासन ने वर्ष 1999 में प्राप्त कर लिया था ,अब बस गया अवैध पटेल नगर ,पुरे प्रकरण में सैकड़ों कानूनी कमियां लेकिन कोई नहीं दे रहा ध्यान ,पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया जिला बदर लेकिन कृत्य पर किसि की निगाह नहीं ,विधायक ने लिखा वस्तुस्थिति बताते हुए कलेक्टर को पत्र ,प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान ,पत्र में लिखी बातों को अदालत ने भी सही माना ,भूमाफिया पूर्व भूस्वामी के साथ मिलकर लगातार कानूनी लड़ाई में बना रहा शासन को पार्टी

विधायक की दूरदर्शिता,तथ्यों को उजागर करते लिखा पत्र ,प्रशासन का नहीं ध्यान

द एक्सपोज़ लाइव न्यूज़ नेटवर्क इंदौर 

बेशक भूमि के संबंध में थाना खजराना पर इस्लाम शफी पटेल पर अवैध कॉलोनी बसाने के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया ! उक्त कब्जा प्राप्त भूमि के संबंध में इस्लाम शफी पटेल द्वारा भूमि के मूल भूमि स्वामियों एवं उनके वारिसों  से  अनुबंध किया जिसे बाद में महेश कनाड़ी को बेच दिया गया और सभी को लगभग 4 करोड़ 72 लाख  रुपए की राशि नगदी एवं चेक के माध्यम से दी गई ! उक्त शासकीय भूमि के संबंध में दुरभिसंधि करते हुए नेशनल लोक अदालत से दिनांक12/12/2015 को व्यवहारवाद में प्रकरण क्रमांक1ए /2015, 4ए /2015, 5 ए /2015 ,48 ए /2015 में अदालत से तथ्य छुपाते हुए डिक्री महेश कनाड़ी के नाम करवा ली,डिक्री में शासन  को पक्षकार न बनाते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया जिसका उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं था और डिक्री महेश कनाड़ी  के नाम करवा ली ,भूमि राजस्व अभीलेखों में भी शासन के नाम दर्ज हे ! अचंभित करने वाली बात यह हे की महेश कनाड़ी के पक्ष में जो डिक्री पारित हुई उस आदेश में इंदौर विकास प्राधिकरण को भी राशि देने का ज़िक्र किया गया !

जब कि उच्च न्यायालय में इसी भूमि के संबंध में wp 1950/2017  राजेश पिता विष्णु एवं अन्य ( पूर्व भूस्वामी  )  द्वारा प्रस्तुत की गई  है ! जबकि  भूमि स्वामी द्वारा उक्त भूमि के प्रतिफल स्वरूप 4 करोड़ 72 लाख रुपए प्राप्त कर चुके थे और अब भूमि के संबंध में उनको कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हे ! उक्त भूमि पर भूमाफिया इस्लाम पिता शफी द्वारा बनाये गए बेशकीमती फार्म हाउस को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त भी किया जा चूका हे जिसको अवैधानिक मानते हुए पूर्व भूस्वामी राजेश पिता विष्णु एवं अन्य द्वारा शासन से wp 17962/2023 याचिका लगा 50 लाख के मुआवज़े  की मांग की जा रही हे ! 

ज़मीन पर अब महेश कनाड़ी और इस्लाम शफी में आपसी विवाद के चलते गुमराह कर पारित करवा ली गयी डिक्री को अपास्त करने के लिए  अब इस्लाम शफी पटेल द्वारा विविध दीवानी प्रकरण क्रमांक 585/2019, 586/ 2019 ,582/2019, 583/2019 दी 13/07/2019 लगाए गए परंतु न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22/11/2023  को यह सभी प्रकरण निरस्त कर दिए गए ! अब दोनों ही द्वारा बेशकीमती भूमि को हड़पने के लिए नया दांव खेलने की तैयारी की जा रही हे ! 

मैंने कलेक्टर महोदय को उक्त ज़मीन के संबध में सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए पत्र लिखा हे ,और अवैध पटेल नगर पर कार्यवाही की मांग भी की हे ,मेरी विधानसभा में जहाँ जहाँ भी सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण किये गए हैं में लगातार उन पर सख्त कार्यवाही करवाता रहूँगा ! महेंद्र हार्डिया विधायक