राष्ट्रिय राजमार्ग पर घर बनाने के पहले रहें सावधान

हाईवे और घर के बीच में होनी चाहिए कितनी दूरी, अगर नहीं किया इसका पालन तो चलेगा बुलडोजर

राष्ट्रिय राजमार्ग पर घर बनाने के पहले रहें सावधान

द एक्सपोज़ लाइव न्यूज़ इंदौर 

घर बनाना काफी महंगा काम होता है।  कई लोग अपनी सालों की कमाई इस घर को बनाने में ही लगा देते हैं। घर में पैसा तो लगता ही है साथ में व्यक्ति की भावनाएं भी इससे जुड़ी होती हैं। अगर घर अवैध घोषित हो जाए तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है लेकिन घर से जुड़ी भावनाओं को कोई दूसरा नहीं समझ सकता इसलिए मकान का निर्माण हमेशा कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने वाला ही होना चाहिए।

अक्सर लोग कहते हैं कि उनके घर सड़क के पास है हाईवे के नजदीक की जमीन इसलिए भी महंगी होती है क्योंकि वहां पर अधिकतर हाईवे लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं लेकिन अगर आपका मकान भी हाईवे के नजदीक है तो आपके एरिया से संबंधित प्राधिकरण कभी भी इसे तोड़ सकता है।

हाईवे से कितनी दूर पर होना चाहिए घर

भूमि नियंत्रण नियम (land control rules), 1964 के अनुसार, किसी भी खुले या कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय व प्रांतीय हाईवे की किसी सड़क की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी से पहले निर्माण नहीं होना चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्र में यह दूरी घटकर 60 फीट हो जाती है। किसी भी हाईवे की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर की दूरी के अंदर बना कोई भी भवन अवैध माना जाता है और उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। 40 से 75 के दायरे के निर्माण के लिए पहले एनएचएआई से अनुमति लेनी होगी।

रोड से दूरी इसलिए है जरूरी

घर में रहने वालों को गंभीर वायु प्रदूषण होगा और फेफड़े या अन्य बीमारियां हो सकती हैं।ध्वनि प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। वहां रहने वाले लोगों की गोपनीयता और सुरक्षा खतरे में आ सकती है।

ट्रैफिक के मर्जर के लिए ये नियम मौजूद हैं जिसके तहत ROW  के छोर से 10/10  मीटर दोनों साइड पक्का निर्माण प्रतिबंधित हे अगर ऐसा किया जाता हे तो कार्यवाही की जाती हे ! वाहनों और नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनज़र यह नियम बनाये गए हैं ! सुदेश बाँझल ( प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI इंदौर )