भ्रष्टाचार के मामले में पटवारी को चार साल की कैद

इंदौर के विशेष न्‍यायाधीश यतीन्‍द्र कुमार गुरू की कोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्‍टाचार मामले में एक पटवारी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 1.80 करोड़ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

भ्रष्टाचार के मामले में पटवारी को चार साल की कैद
court order

लोकायुक्त पुलिस ने 2011 में दर्ज किया था अनुपातहीन संपत्ति का केस

द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर। Indore News.

उप संचालक (अभियोजन) अधिकारी बीजी शर्मा ने बताया गया कि आरोपी पटवारी ओमप्रकाश विश्‍वप्रेमी पिता प्रहलाद निवासी 20 बागपुरा सांवेर रोड, उज्‍जैन को दोषी पाते हये धारा 13(1)-ई सहपठित धारा 13(2) भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 करोड 80 लाख रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक इंदौर महेन्‍द्र कुमार चतुर्वेदी ने की।

अभियोजन के अनुसार 15 सितंबर 2011 को लोकायुक्‍त कार्यालय, उज्‍जैन में उप पुलिस अधीक्ष‍क ओपी सागोरिया को सूचना मिली कि ओमप्रकाश, पटवारी हल्‍का नंबर 61 लालपुरा तहसील जिला उज्‍जैन के विरूद्ध आय से ज्ञात स्‍त्रोतों से अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है।

सूचना के संबंध में गोपनीय जांच कराकर सत्‍यापन किया गया और प्रथम दृष्‍टया साक्ष्‍य मिलने पर आरोपी के निवास 20, बागपुरा सांवेर रोड, उज्‍जैन की तलाशी लेने पर अभियुक्‍त, उसकी पत्नी, मां एवं नौकर के नाम पर चल-अचल संपत्ति के मूल्‍यवान दस्‍तावेज, सोने-चांदी के जेवरात, चार पहिया एवं दो पहिया वाहन एवं अन्‍य विलासिता की वस्‍तुओं की इन्‍वेंट्री तैयार की गई।

कई खातों में मिले एक करोड़ से ऊपर

अभियुक्‍त के नौकर के बैंक खाते में 10,47,616 रूपये तथा 85,54,860 रूपये का संव्‍यवहार किया जाना पाया गया। अभियुक्‍त की पत्नि के दो खातों में 8,38,345 एवं 8,40,475 रूपये जमा होना पाया गया। अभियुक्‍त की मां के खातों में 2,50,000 रूपयें, 16707 रूपये तथा 1,02,500 रूपये जमा होना पाया गया।

इन खातों का अभियुक्‍त के द्वारा बेनामी रूप से संव्‍यवहार किया गया। विवेचना में यह पाया गया कि अभियुक्‍त ने 1 अप्रैल 2009 से छापा दिनांक तक भारी भ्रष्‍टाचार कर अपनी पत्नी, मां और नौकर के नाम पर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की।