इंदौर में केवल दो घंटे के लिए ही मिली आतिशबाजी की छूट
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली तथा राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशों के के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा-144 के अंतर्गत इन्दौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में विभिन्न श्रेणी के पटाखों के निर्माण एवं विक्रय तथा प्रयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने पर छूट, लड़ और बड़े पटाखों पर प्रतिबंध
इंदौर कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, पुलिस करवाएगी पालन
उक्त अवधि के बाद कोई पटाखे चलाता है तो कर सकते हैं पुलिस कंट्रोल रूम पर शिकायत
द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर। Indore News.
आदेशानुसार पटाखें जिनके निर्माण में बैरियम साल्ट का उपयोग किया गया हो, लड़ी यानी जुड़े हुए पटाखे, ऐसे पटाखें जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल से अधिक हो, पटाखें जिनके निर्माण में एंटिमनी, लीथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रांशियम क्रोमेट का उपयोग किया गया हो को नहीं चलाया जा सकेगा।
इसके अलावा पटाखों का ई-कामर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक और रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाना पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में धारा-188 के अन्तर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
यह है एनजीटी का आदेश
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नवम्बर, 2020 की स्थिति में जारी परिवेशीय वायु गुणवत्ता की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार इंदौर जिले की AQI 188.4 है जो Moderate श्रेणी में दर्शायी गई है। आगामी कुछ दिनो मे ठंड प्रारंभ होने एवं त्यौहारो के दौरान पटाखो के उपयोग से परिवेशीय वायु गुणवत्ता के प्रभावित होने की आशंका है।
एनजीटी नई दिल्ली ने 9 नवम्बर 2020 को जारी आदेश में कहा था कि ऐसे शहर व कस्बे जहां परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉडरेट अथवा नीचे की श्रेणी की है, वहां पर ग्रीन श्रेणी के पटाखे विक्रय किए जायेंगे। दीपावली, छठ, नव वर्ष, क्रिसमस आदि त्यौहारों में 2 घंटे की अवधि पटाखों के फोड़ने की अनुमति रहेगी।
राजवाड़ा क्षेत्र के कुछ बाजारों में आतिशबाजी प्रतिबंधित
आतिशबाजी से होने वाली अवांछनीय घटना की रोकथाम के लिये क्लॉथ मार्केट, सराफा, खजुरी बाजार में आतिशबाजी पर 4 नवम्बर की शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिये रोक लगाई गई है। भी धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए गए हैं।
प्रतिबंध श्रीमंत महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट, सीतलामाता बाजार, सराफा क्षेत्र में 4 नवम्बर की शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में एमटी क्लॉथ मार्केट एवं सीतलामाता बाजार मुख्य सड़क सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखा नहीं छोड़े जा सकेंगे। तथा ना ही आतिशबाजी की जा सकेगी। पुलिस आदेश का सख्ती से पालन करवाएगी।