नई दुकान खोलने के लिए 25 लाख का लोन
मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अन्तर्गत उद्योग, सेवा एवं खुदरा व्यवसाय अर्थात रिटेल ट्रेड के लिये 25 जनवरी 2022 तक आवेदन आमंत्रित किये गये है। योजना अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए 50 लाख रूपये तक तथा सेवा अथवा खुदरा व्यवसाय के लिए 25 लाख तक की परियोजना लागत सीमा निर्धारित की गई है।
सीएम उद्यम क्रांति योजना में प्रदेश सरकार से मिलेगी मदद
योजना के लिए 25 जनवरी तक है आवेदन की आखिरी तारीख
द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, भोपाल। Bhopal News.
जिला प्रबंधक उद्योग भोपाल ने बताया कि योजना का लाभ केवल नवीन उद्यम की स्थापना हेतु देय होगा, जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्ष तक देय होगा। योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल (http://samast.mponline.gov.in) के माध्यम से किया जा रहा है। है। योजना में 18 से 40 वर्ष और न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते है।
उद्योग के क्षेत्र में अनाज पिसाई, बेसन निर्माण, मसाला उद्योग, अचार निर्माण, पापड़ उद्योग, आलू चिप्स निर्माण, बेकरी उद्योग, मिल्क प्रोडक्ट, फेब्रीकेशन कार्य, फ्लेक्स निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, दोना पत्तल निर्माण, दाल मिल, पी.वी.सी. ग्रेनुअल्स, फर्नीचर निर्माण, फ्लाय ऐश ब्रिक्स तथा बांस शिल्प आदि के लिये आवेदन कर सकते है।
सेवा के इन क्षेत्रों को लोन
इसी प्रकार सेवा ईकाई क्षेत्र में कम्प्यूटर सर्विस सेंटर, मोबाईल रिपेयरिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेंट हाउस, सेटरिंग कार्य, रेस्टोरेन्ट, चिकित्सा सेवा, वाहन मरम्मत व सर्विस सेंटर, बुक वाइंडिंग तथा कमर्शियल उपयोग के लिये वाहन क्रय आदि के लिये भी आवेदन कर सकते है।
रिटेल दुकानों के लिए भी मदद
इसके अतिरिक्त खुदरा व्यवसाय क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स, मोबाईल शॉप, साइकिल स्टोर्स, खाद बीज दुकान, भवन निर्माण सामग्री व्यवसाय, किराना स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, बुक स्टोर्स, कंगन व्यवसाय, नकली आभूषण व्यवसाय, वस्त्र व्यवसाय, रेडिमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, फर्नीचर आदि के लिये भी आवेदन किया जा सकता है।